बिहार में फिर से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन,गाइडलाइन में जानिए पिछले लॉकडाउन से कितना अलग है यह-

कोराना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने फिर से 16 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया हैं । 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे बिहार के सभी जिलों में लॉकडाउन लागु रहेगा ।

बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सभी उच्चाधिकिरयों की एक बैठक की, जिसमें सभी पहलुओं पर समीक्षा की गयी जिसके बाद  विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। 

जानिए इस लॉकडाउन में क्‍या खुलेंगी और क्‍या बंद रहेगी-

सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं इजाजत होगी। अस्पताल और दवा की दुकानें खुली रहेंगी।

इस लॉकडाउन के दौरान बिहार में ट्रेन ,फ्लाइट्स चलती रहेंगी लेकिन बस सेवाएं नही चलेगी। ऑटो, टैक्सी, रिक्शा पहले की तरह चलती रहेंगी।

 बिजली, पानी सप्लाई, सैनिटेशन, स्वास्थ्य, खाद्य एवं सिविल सप्लाई, कृषि एवं पशुपालन के लिए सेवाओं पर कोई रोक नही रहेगा।

जरूरी सेवाओं जैसे फल, सब्जी, दूध, राशन, मांस, पशुचारा की दुकानें खुलेगी इसके अलावा कमर्शियल और निजी व्यवसाय के सभी दुकानें बंद रहेंगी ।

बैंक, एटीम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया ,ई-कामर्स ,कोल्ड स्टोरेज तथा शेयर बाजार का करोबार का संस्थान खुले रहेंगे।

सभी प्रकार के शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्‍थान बंद रहेंगें । राज्य सरकार ने लॉक डाउन के दौरान सभी धार्मिक स्थलों तथा गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान राजनीतिक, सामाजिक, तथा खेल से जुड़े आयोजन भी बंद रहेंगे ।

सामानों को लेकर आने जाने वाले वाहन यानि गुड्स ट्रांसपोर्ट को लॉकडाउन से छुट दिया गया हैं।

इस लॉकडाउन के दौरान कुछ जरूरी कार्यलय को छोड़कर सभी कार्यलय बंद रहेंगे। राज्य सरकार के कुछ जरूरी विभागों को 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित करने होगें जिसमें विद्युत, स्वास्थ्य, कृषि, वन, सामाजिक कल्याण, जल संसाधन जैसे विभाग शामिल हैं।  CAPF, ट्रेजरी, पेट्रोल पंप, डिजास्टर मैनेजमेंट कार्यालय पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड के दफ्तर भी खुले रहेंगे। 

मोबाइल रिपेयर तथा गाड़ी रिपेयर की दुकानें जिला प्रसाशन की जिले में कोरोना की हालात देखकर खोलने की अनुमति दे सकते हैं।

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