सावधान: 10 जुलाई से मुरलीगंज सहित पूरे मधेपुरा जिले में 16 जुलाई तक लॉकडाउन। जानिए कहां मिलेगी छुट-

देश दुनिया में कोरोना वायरस के महामारी से लोग त्रस्‍त हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्‍या 7.5 लाख से भी ज्‍यादा हो गया हैं । बिहार में भी COVID-19 के मरीजों की संख्‍यों में लगातार इजाफा हो रहा हैं। राज्‍य में अब तक 14 हजार मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं । जिसे देखेते हुए बिहार के 10 जिले में फिर से लॉकडाउन का फैसला किया हैं।

मधेपुरा जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्‍या 250 के पार हो गयी हैं । जुलाई, 2020 के शुरूआत से ही कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जिला प्रशासन, मधेपुरा ने पूरी स्थिति की समीक्षा के बाद कोरोना वायरस के नियंत्रित करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण जिला में सशर्त 10 जूलाई से 16 जूलाई तक लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है।

इस संबंध में मधेपुरा जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्‍ला ने पत्र जारी कर कहा है क‍ि इस लाकडाउन के अवधि में मालवाहक, बस, एम्बुलेंस, आवश्यक आपातकालीन एवं सरकारी सेवाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन की पहले की तरह चलने की अनुमति रहेगी ।अन्य निजी वाहनों के साथ यात्रा कर रहे लोगों के पास यात्रा के संबंधी जरूरी साक्ष्य होना आवश्‍यक है।

उक्त अवधि में सभी निजी व्यावसायिक /वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आवश्‍यक समानों जैसे सब्‍जी,फल, दुध, दवाई तथा किराना की दुकान सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक तथा अपराहन 04:00 बजे से 07:00 बजे अपराह्न तक ही खुलेंगें । सभी संबंधित दुकानदार एवं खरीदार को हर परिस्थिति में मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

ई-कॉमर्स सेवाएँ जारी रहेगी। अस्पताल पेट्रोल पम्प /एलपीजी वितरक एजेंसी (गोदाम सहित) को खोलने की अनुमति रहेगी। इस लाकडाउन की अवधि के लिए सभी सरकारी अर्द्ध सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन कार्यालयों में आम लोगों का अनावश्यक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

विवाह समारोह में पूर्ववत् अधिकतम 50 लोगों के तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। विवाह समारोह की पूर्व सूचना लिखित में स्थानीय थाना को देना अनिवार्य होगा।

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