बिहार में कोरोना वायरस के लगातार तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से नीतीश सरकार ने लॉकडाउन को 16 दिनों के लिए बढ़ा दी हैं। गृह मंत्रालय की यह नई घोषणा बिहार में 1 अगस्त से लागू हो जाएगी।
केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया अनलॉक-3 का आदेश बिहार में लागू नहीं होगा! बिहार सरकार ने सूबे में कोरोना के खतरे को देखते पिछले लॉकडाउन के आदेश को संसोधित करते हुए 1 अगस्त से 16 अगस्त तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया हैं ।
इस लॉकडाउन की सबसे बड़ी बात-
सरकारी दफ्तरों तथा निजी क्षेत्र के कार्यालय को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने का आदेश दिया गया है।
जानिए इस लॉकडाउन में क्या खुलेंगी और क्या बंद रहेगी-
सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं इजाजत होगी। अस्पताल और दवा की दुकानें खुली रहेंगी।
इस लॉकडाउन के दौरान बिहार में ट्रेन ,फ्लाइट्स चलती रहेंगी लेकिन बस सेवाएं नही चलेगी। ऑटो, टैक्सी, रिक्शा पहले की तरह चलती रहेंगी।
बिजली, पानी सप्लाई, सैनिटेशन, स्वास्थ्य, खाद्य एवं सिविल सप्लाई, कृषि एवं पशुपालन के लिए सेवाओं पर कोई रोक नही रहेगा।
जरूरी सेवाओं जैसे फल, सब्जी, दूध, राशन, मांस, पशुचारा की दुकानें खुलेगी इसके अलावा कमर्शियल और निजी व्यवसाय के अन्य दुकानों या बाजारों को खोलने तथा उसके समय का निर्धारण जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा ।
बैंक, एटीम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया ,ई-कामर्स ,कोल्ड स्टोरेज तथा शेयर बाजार का करोबार का संस्थान खुले रहेंगे।
सभी प्रकार के शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगें । राज्य सरकार ने लॉक डाउन के दौरान सभी धार्मिक स्थलों तथा गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान राजनीतिक, सामाजिक, तथा खेल से जुड़े आयोजन भी बंद रहेंगे । िजिम बंद रहेगा । नाइट कर्फ्यु जारी रहेगी ।
सामानों को लेकर आने जाने वाले वाहन यानि गुड्स ट्रांसपोर्ट को लॉकडाउन से छुट दिया गया हैं।






