केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आधार और पैन को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर मार्च 2020 कर दी है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आठवीं बार है जब सीबीडीटी ने आधार के साथ पैन को जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है।
विभाग ने कहा,
”आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 एए की उपधारा 2 के तहत पैन को आधार से जोड़ने की नियत तारीख को 31 दिसंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ”आयकर कानून की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार प्राप्त करने का पात्र है , उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है.






