लॉकडाउन 4.0 लागू होने के साथ ही आज बिहारवासियों को बड़ी राहत मिली है. बिहार में लॉकडाउन लागु होने के बाद से ही टैक्सी, ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन बंद होने के कारण लोगो को बहुत परेशानियो का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब बिहार सरकार ने इसे चलाने का फैसला किया है.
सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में आपातकालीन प्रबंधन ग्रुप की मंगलवार को मीटिंग हुई, मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद परिवहन विभाग ने नया निर्देश जारी करते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है.
परिवहन विभाग का दिशा-निर्देश की मत्वपूर्ण बिंदु :
अब बिहार में ऑटो, ई रिक्शा और ओला/उबर चल पाएगा. इसके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा का परिचालन जिला के अंदर ऑड-इवन रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर किया जाएगा.
सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ऑड नंबर के वाहन चलेंगे जबकि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार एवं रविवार को इवन नंबर के वाहन चलेंगे.
ऑटो और ई रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त मात्र दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी.
जिले के अंदर विभिन्न मार्गों पर ई रिक्शा, आटो, टैक्सी आदि के किराये का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा. जिलाधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार पैसेंजर की संख्या के नियम ध्यान में रखकर समुचित भाड़ा निर्धारित करेंगे.
बाइक टैक्सी का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
कंटेनमेंट जोन की सीमा में इनमे से कोई गड़ियां नहीं चलेंगी.
सवारी को लेकर वाहनों के परिचालन में सोशल डिस्टेंसिंग अपनना अनिवार्य होगा.
ड्राइवर एवं यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
वाहन चालक संबंधित वाहन को सेनिटाइज करना सुनिश्चित करेंगे.






