पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख आ चुकी है। मिली जानकारी अनुसार 31 दिसम्बर तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है। नहीं करवाने पर नए साल यानी 1 जनवरी से बिना आधार कार्ड से लिंक करवाये पैन कार्ड को पैन ऑपरेटिव नहीं माना जाएगा। वहीं लिंक नहीं होने पर सरकारी कार्यों लोन, टैक्स रिटर्न्स आदि में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
इनकम टैक्स के ऑफिसियल वेबसाइट पर लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद पैन कार्ड धारी अपना विवरण लिंक कर सकते हैं।
सरकार के अनुसार नकली पैन कार्ड और मल्टीपल पैन कार्ड को खत्म करने व जालसाजी रोकने में इससे मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।






