कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरूवार 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे बिहार में पूर्ण लॉक डाउन लागू हो गया है। लॉक डाउन को सख्ती से पालन कराने को लेकर मधेपुरा जिले सहित मुरलीगंज पुलिस द्वारा सख्ती बरती जा रही है।
इसी बीच मधेपुरा जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने लॉकडाउन का गाइडलाइंस जारी कर दी है। लॉकडाउन के दौरान खाद्दान्न, पशुचारा, डेयरी, गैराज एवं राशन की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, फल, सब्जी तथा मांस मछली व दूध की खुदरा दुकानें सुबह 7 से 11 बजे व दोपहर 3 से 5 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। साथ ही मोबाइल रिपेयर तथा वाहन रिपेयर की दुकान भी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेगी।
गाइइलाइन में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों और पार्कों को पूरी तरह बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल-कूद समेत अन्य भीड़-भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे।
बाजार और मॉल भी नहीं खुलेंगे। व्यवसायिक प्रष्तिठान और निजी संस्थानों को भी बंद रखा गया है। कहीं भी बसों का परिचालन नहीं होगा। निजी गाड़ियों का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं और लॉकडाउन में उन्हें छूट दी गई है।
इसके अलावा होटल, लॉज, रेस्तरां, ढाबा, भोजनालयों को सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी। निर्माण से संबंधित गतिविधियां तथा कृषि से संबंधि कार्यकलाप जारी रहेंगें।







