बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने 94000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है।
बिहार में फिर से एकबार शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार और ज्यादा लंबा हो गया है।
बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली प्रक्रिया के नियमों में कुछ बदलाव किया था जिसके विरोध में एक याचिका दायर किया गया। जिसपर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फ़िलहाल इस बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
साथ ही जस्टिस ने कहा है कि सरकार बहाली प्रक्रिया के नियमों में बदलाव किस आधार पर कर दिया हैं ? कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षक बहाली के नियमों में बदलाव करने का अधिकार किसी को नहीं है।
आपको बता दे की बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए नियम बनाया जिसमे शर्त रखा गया कि 23 नवंबर 2019 तक D.El.Ed. तथा CTET/TET की परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जबकि दिसंबर 2019 में TET/CTET पास करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने से वंचित कर दिया गया था।
इसी मामले का सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट में बहाली प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है।इस मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी।






