भारत में कोरोनावायरस के लगातार बढते प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन को 31 मई तक बढा दिया गया । बिहार सरकार ने लॉकडाउन 4 के दिशा-निर्देश सोमवार को ही जारी कर दिया था।
जिसमें ओदश दिया गया था कि राज्य के बाहर से आनेवाले प्रवासी श्रमिकों को बडी संख्या में प्रखंड स्तरीय क्वारंटिन सेंटरों में रखा जा रहा है । इसलिए जिला मुख्यालय को छोड़कर जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय को रेड जोन घोषित किया गया जहॉं कोई भी छूट नहीं होगी।
मधेपुरा के जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने आदेश जारी करते हुए बताया कि सभी कंटेनमेंट जोन एवं सभी प्रखंड मुख्यालय को छोड़कर जिले के सभी क्षेत्र में दुकानों को शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी जाती है।
डीएम के निर्देश के मुताबिक लॉकडाउन 4 के दौरान मघेपुरा जिले में कपड़ा तथा रेडिमेड वस्त्रों की दुकान, इलेक्ट्रिकल गुड्स की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक दुकानें, पंखा, कुलर , एयर-कंडिशनर्स की दुकान, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटाप ,बैट्री तथा युपीएस की दुकाने प्रतिदिन खुली रहेंगी, जिसका समय 11:00 बजे पूर्वाहन से 4:00 अपराह्न तक निर्धारित किया गया है ।
इसके अलावा ऑटोमोबाईल्स, टायर एवं ट्यूब्स की दुकानें, निर्माण सामग्री के प्रतिष्ठान जैसे सिमेंट, ईट , प्लास्टिक पाइप, हाईवेयर आदि की दुकाने भी प्रतिदिन खुलेंगी लेकिन इसका समय 9 बजे पूर्वाहन से 3 बजे अपराह्न निर्धारित किया गया है।
बाकी अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, गुरूवार तथा शनिवार को खोला जाएगा जिसका समय 11 बजे दिन से शाम के 4 बजे तक निर्धारित किया गया है।
डीएम ने आदेश जारी करते बताया कि ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वह अपने निकटतम दुकानों से खरीदारी करें उन्हें दूर स्थित दुकानों में जाने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने दुकानदारों के लिए आदेश जारी किया है कि दुकानों के आगे सफेद पेंट से गोलाकार आकृति बनानी होगी जिससे सोशल-डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन हो सके। दुकानदार एवं ग्राहकों को मास्क पहनना होगा तथा काउंटर पर ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे ।






