नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को दिया गया दिशा निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी तेज कर दी गई है। शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय मुरलीगंज में बीडीओ अनिल कुमार की अध्यक्षता में सभी मुख्य व उपमुख्य पार्षद तथा वार्ड पार्षद प्रत्याशियों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें बीडीओ अनिल कुमार ने बताया कि आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा निर्धारित कर दी है। इसके अनुसार नगर पंचायत से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 20 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद के मामले में संबंधित नगर निकाय के लिए वार्डवार निर्धारित राशि उस निकाय के कुल वार्डों की संख्या के गुणक की आधी होगी। यानि कि मुरलीगंज नगर पंचायत के मुख्य पार्षद व उपमुख्य पार्षद प्रत्याशी डेढ़ लाख रुपये खर्च कर पाएंगे। वहीं उन्होंने आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी दी। साथ चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने का निर्देश दिया। गौरतलब हो कि चुनाव कार्य में लगे पदाधिकारियों व कर्मियों के भत्ता समेत वाहनों का किराया भी निर्धारित किया जा चुका है। नगर निकाय चुनाव को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

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